ड्रग-ऑन-क्रूज़ मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान (Aryan Khan) समेत 5 अन्य को मिला क्लीन चिट

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स मामले में पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने पिछले साल 20 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में बिताया था।

उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी NCB) ने अक्टूबर 2021 में मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अब, एनसीबी ने निष्कर्ष निकाला है कि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई तो सुपरस्टार के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) का नाम नहीं था।

चार्जशीट दाखिल करने वाले एनसीबी के विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारियों ने कहा कि आर्यन खान (Aryan Khan) और पांच अन्य का नाम “पर्याप्त सबूतों की कमी” (Lack of Evidence) के कारण नहीं रखा गया था।

Aryan Khan Drugs Case: क्या राज्य को गलत अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए?

सुपरस्टार के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को अब क्लीन चिट तो मिल गई है लेकिन इसके साथ, सवाल यह उठता है कि क्या वह जेल में बिताए समय के लिए मुआवजे के हकदार हैं या नहीं।

Aryan Khan

क्या राज्य को गलत अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए? भारतीय संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो ऐसे पीड़ितों को मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देते हैं, क्योंकि गलत तरीके से कारावास अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण) और अनुच्छेद 22 (मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और अवैध हिरासत के खिलाफ सुरक्षा) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

हालांकि, ऐसा मुआवजा पूर्ण, एक समान या यहां तक ​​कि सार्वभौमिक नहीं है। अन्य देशों में प्रावधान यूके, जर्मनी, यूएस, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित कई देशों ने गलत गिरफ्तारी के मामले में मुआवजे का वैधानिक अधिकार अधिनियमित किया है।

Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान के Whatsapp चैट को बेबुनियाद बता दिया गया

वानखेड़े (Wankhede) की टीम ने व्हाट्सएप चैट (Whatsapp Chat) पर भरोसा किया और दावा किया कि आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। वानखेड़े (Wankhede) की टीम ने आरोप लगाया कि आर्यन खान (Aryan Khan) कुछ विदेशी दवा आपूर्तिकर्ता के संपर्क में था, और चैट में “हार्ड ड्रग्स” और “थोक मात्रा” का उल्लेख किया गया था।

जिसे डीजी एनसीबी ने कहा कि इस संबंध में कोई सबूत नहीं है, “क्योंकि लोग जहाज पर आए थे। दो, तीन या चार के समूह में”। और Whatsapp चैट को बेबुनियाद बता दिया गया।

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